झरिया के पूर्व BJP विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल बाद राहत

झरिया के पूर्व BJP विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल बाद राहत

रांची: झारखंड के झरिया से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में लगभग आठ साल तक जेल में रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।

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संजीव सिंह पर मार्च 2017 में धनबाद के सरायढेला क्षेत्र में उनके चचेरे भाई और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। इस घटना में नीरज सिंह के साथ उनके ड्राइवर, एक निजी अंगरक्षक और एक सहयोगी की भी हत्या कर दी गई थी। धनबाद पुलिस ने 11 अप्रैल 2017 को संजीव सिंह को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया था। तब से वे धनबाद और दुमका जेल में बंद थे।

लंबी कानूनी लड़ाई और कई बार जमानत याचिकाओं के खारिज होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने संजीव सिंह को जमानत प्रदान की। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संजीव सिंह के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

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