बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई.
Team Drishti.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!रांची : आज अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था), रांची श्री लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर खुदरा पटाखा बिक्री हेतु अस्थाई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। रांची समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित कमरा संख्या 207 में आयोजित बैठक में उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा रांची, प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी झारखंड रांची, उप नगर आयुक्त रांची नगर निगम के प्रतिनिधि एवं आवेदक उपस्थित थे।
बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर शहर एवं अन्य स्थलों पर पटाखों की टेंपरेरी कलस्टर एवं दुकानों के लिए जिन स्थानों का चयन किया गया है उसकी जानकारी प्राप्त की। क्लस्टर के लिए चयनित स्थानों के बारे में संबंधित विभागों से भी परामर्श लिया गया। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था श्री लोकेश मिश्रा ने बताया कि पटाखों के टेंपरेरी कलेक्टर एवं दुकानों के लिए निर्धारित समय अवधि के लिए आवेदन दिया गया है जिस पर विस्तृत दिशानिर्देश एवं शर्तों के साथ जिला प्रशासन की ओर से अनुमति दी जाएगी।
अग्निशमन पदाधिकारियों को फायर ऑडिट करने का निदेश
बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था द्वारा सभी आवेदकों/दुकानों में अग्निशमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर अवगत कराया गया। अग्निशमन के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा सभी क्लस्टर और दुकानों का फायर ऑडिट करें और इससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करें। बैठक में यह तय किया गया कि जितने भी पटाखा बिक्री के लिए आवेदक है वह ससमय इसकी सूचना/आवेदन दें ताकि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में जांच कर उन्हें सशर्त अनुमति दी जा सके।
बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई
दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर बिना लाइसेंस के पटाखा बिक्री करने वालों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की टीम पटाखा दुकानों का औचक निरीक्षण करेगी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर द्वारा टीम का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण कर बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
बैठक के दौरान अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची श्री लोकेश मिश्रा द्वारा सभी आवेदकों को निर्देश दिया गया पटाखा बिक्री हेतु बनाए गए टेंपरेरी कलस्टर एवं दुकानों में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर इत्यादि लगाए जाएं।

















