Deepak Agarwal sentenced to 3 years in prison and fined ₹10,000 in bank fraud case.

बैंक ठगी मामले में दोषी दीपक अग्रवाल को 3 साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

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Deepak Agarwal sentenced to 3 years in prison and fined ₹10,000 in bank fraud case.
Deepak Agarwal sentenced to 3 years in prison and fined ₹10,000 in bank fraud case.

सिमडेगा: बैंक से धोखाधड़ी और ठगी के एक पुराने मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सिमडेगा की अदालत ने आरोपी दीपक कुमार अग्रवाल को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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बुधवार को सुनाए गए फैसले में सिमडेगा थाना कांड संख्या 54/2012 (दिनांक 2 मई 2012) के आरोपी दीपक कुमार अग्रवाल, पिता गोविन्द राम अग्रवाल, निवासी एसबीआई रोड, सिमडेगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 एवं 34 के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने बैंक से धोखाधड़ी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप को सिद्ध मानते हुए यह सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वेश्वर पाण्डेय ने पैरवी की, जबकि अनुसंधानकर्ता तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक विमल कुमार सिंह थे।

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