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महिला हत्या मामले में अदालत का फैसला, आरोपी को उम्रकैद

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चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में महिला हिरामुनी पूर्ति की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी राजेन पूर्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को चाईबासा स्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने सत्रवाद संख्या 138/2021 में फैसला सुनाया। अदालत ने राजेन पूर्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी।

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घर में बंद कर केरोसीन डालकर लगाई थी आग

मामला 15 फरवरी 2021 का है। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के बोड़दा गांव के पूर्ति साई निवासी राजेन पूर्ति, पिता नील लाल पूर्ति, पर हिरामुनी पूर्ति की हत्या का आरोप लगा था।प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने महिला को घर के अंदर बंद कर उसके शरीर पर केरोसीन तेल डालकर माचिस से आग लगा दी थी। घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद चक्रधरपुर थाना में कांड संख्या 16/2021 दर्ज किया गया था।

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पुलिस जांच के बाद दाखिल हुई थी चार्जशीट

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी राजेन पूर्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों को एकत्र किया और मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया।

अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

अदालत ने 29 सितंबर 2026 को राजेन पूर्ति को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई।

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अश्वनी पाठक

अश्वनी पाठक

रिपोर्टर

अश्वनी पाठक जमशेदपुर निवासी हैं और पिछले तीन वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने न्यूज मीडिया किरण के माध्यम से पत्रकारिता की शुरुआत की। वाणिज्य में ऑनर्स (बी.कॉम) की शिक्षा पूरी करने के बाद वर्तमान में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। पत्रकारिता के साथ-साथ वे कानून की शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं।