अग्रवाल बंधु हत्याकांड: लोकेश चौधरी,धर्मेंद्र व सुनील को हुई उम्रकैद, 25 हजार लगा जुर्माना
Agrawal Bandhu Murder case
रिपोर्टर: मृदुल पाठक
रांची : अग्रवाल बंधुओं के हत्यारे लोकेश चौधरी को रांची सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उसपर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लोकेश के साथ हत्याकांड को अंजाम देने वाले धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह को भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन दोनों पर भी 25-25 हजार का कोर्ट ने जुर्माना लगाया है. शुक्रवार को लोकेश चौधरी,धर्मेंद्र तिवारी और सुनील सिंह की सजा की बिंदु पर रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई. दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया. पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने तीनो को 26 जून को दोषी करार दिया था.
उल्लेखनीय है कि हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या गोली मार कर की गयी थी. पुलिस के मुताबिक, दोनों व्यवसायी बैग में मोटी रकम लेकर लोकेश को पहुंचाने गये थे. लेकिन लोकेश और एमके सिंह ने पहले से रुपये हड़पने की योजना तैयार कर रखी थी. योजना के तहत ही एमके सिंह ने लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी के साथ खुद को आइबी का अधिकारी बताते हुए लोकेश चौधरी के ऑफिस में रेड की और दोनों व्यवसायियों के रुपये को जब्त कर लिया. इस संबंध में अरगोड़ा थाना में 7 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. पुलिस ने लोकेश चौधरी को गुनहगार साबित करने के लिए 19 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए, जबकि लोकेश चौधरी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया. हालांकि इस केस का प्रमुख अभियुक्त एम के सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.