बागेश्वर धाम के कथित बयान पर विवाद, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग
रांची। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के कथित बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। झारखंड के रांची के RJD नेता कैलाश यादव ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और कथित आपत्तिजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में कैलाश यादव ने रांची के जग्गनाथपुर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की तुलना का आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में आयोजित रामकथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूपों की तुलना करते हुए कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण की शारीरिक मुद्रा, उनके खड़े होने के तरीके, कमर एवं गर्दन की मुद्रा और बांसुरी वादन को लेकर कथित टिप्पणी की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन टिप्पणियों से भगवान श्रीकृष्ण में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने का दावा
कैलाश यादव ने अपनी शिकायत में कहा है कि कथित बयान का वीडियो सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों पर प्रसारित हो रहा है। इससे भगवान श्रीकृष्ण के करोड़ों श्रद्धालुओं में आक्रोश और असंतोष व्याप्त होने की आशंका जताई गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण सनातन धर्म के पूजनीय आराध्य हैं। दोनों के स्वरूप, लीलाओं और महिमा का अपना विशिष्ट धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। ऐसे में एक आराध्य की महिमा का वर्णन करते हुए दूसरे आराध्य के स्वरूप को कथित रूप से कमतर दिखाना उचित नहीं है।
निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग
शिकायत में आशंका जताई गई है कि धार्मिक मंच से इस प्रकार की कथित टिप्पणी किए जाने से समाज में धार्मिक असंतोष उत्पन्न हो सकता है और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। कैलाश यादव ने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए कथित वीडियो और शिकायत में दिए गए तथ्यों की जांच करने तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग की है।

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