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High Court:-हाई कोर्ट ने दिए सरकार को सख्त निर्देश रांची में न हो पिने के पानी की किल्लत

High Court

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प्रेरणा चौरसिया

Drishti  Now  Ranchi

रांची के जलस्रोतों के अतिक्रमण एवं रांची शहर के बड़ा तालाब की साफ-सफाई को लेकर दाखिल विभिन्न जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ध्यान रखें कि गर्मी में राजधानी रांची में लोगों को पेयजल की समस्या ना हो। कोर्ट ने कहा कि राजधानी के जल स्रोतों जैसे कांके डैम हटिया डैम और गेतलसूद डैम के अलावा बड़ा तालाब के आसपास किसी तरह का अतिक्रमण न हो। इन जल स्रोतों की साफ सफाई लगातार कराई जाए। यह भी कहा है कि रांची के जल स्रोतों में किसी तरह का सॉलिड एवं लिक्विड कचरा ना गिराया जाए। कोर्ट में मामले में 22 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- निवेशकों की पैसे वापसी पर क्या कोई कमेटी बनी है

चिटफंड घोटाला मामले में निवेशकों के डूबे पैसे की वापसी को लेकर दायर नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि निवेशकों के दावाें के मद्देनजर उनके पक्ष में पैसा निर्गत करने को लेकर राज्य में कोई कमेटी बनाई गई है या नहीं। अगर कमेटी बनाई गई है तो इस कमेटी ने अब तक क्या काम किया है। इस पर स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई तक दाखिल करें। कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 मई को निर्धारित की है।

कोर्ट ने जिलों में शराब के होलसेल टेंडर में गड़बड़ी मामले में मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जिलों में शराब के होलसेल एवं रिटेल के टेंडर में गड़बड़ी से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रतिभागियों की ओर से जवाब दायर नहीं हो सका। इस पर कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को निर्धारित की है। आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि मामले की जांच की जा रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने और अपने क्रेडेंशियल की जानकारी देने को कहा था।

हाईकोर्ट ने कहा- अवैध खनन पर रोक लगाएं पलामू, गढ़वा व लातेहार डीसी

पलामू, गढ़वा और लातेहार के अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने पलामू, गढ़वा और लातेहार डीसी को निर्देश दिया है कि मामले में गठित स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट आने तक तीन जिलों में अवैध खनन एवं उसके परिवहन पर रोक लगाई जाए। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में स्पेशल कमेटी गठित की गई है। जिसकी अध्यक्षता सीआईडी के आईजी कर रहे हैं।

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