Husband convicted of wife's murder sentenced to life imprisonment, fined ₹20,000.

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

Husband convicted of wife's murder sentenced to life imprisonment, fined ₹20,000.
Husband convicted of wife’s murder sentenced to life imprisonment, fined ₹20,000.

शंभू कुमार सिंह 

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सिमडेगा: सिमडेगा जिला एवं सत्र न्यायालय में पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी उमेश सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला सिमडेगा थाना कांड संख्या 122/2024 से संबंधित है।

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लोक अभियोजक निशि कच्छप के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के महतो टोली निवासी उमेश सिंह ने 30 सितंबर 2024 को शराब के नशे में अपनी पत्नी शांति देवी के साथ मारपीट की थी। आरोप है कि उसने लोहे की रॉड से पीटकर शांति देवी की हत्या कर दी।

घटना की जानकारी पड़ोसियों ने शांति देवी की बहन विरदा देवी को दी। इसके बाद विरदा देवी परिजनों के साथ महतो टोली स्थित शांति देवी की ससुराल पहुंचीं, जहां घर के किचन में शांति देवी का शव पड़ा मिला। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे।

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विरदा देवी ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया था कि उमेश सिंह अक्सर शराब के नशे में उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। घटना वाली रात भी शराब के नशे में घर लौटने के बाद उसने लोहे की रॉड से शांति देवी की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उमेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। साक्ष्यों के आधार पर पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने उमेश सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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