ED ने IAS पूजा सिंघल की प्रोपटी अटैच की जिसमे रांची का पल्स अस्पताल और पल्स डाइग्नोसिस सेंटर भी शामिल
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने IAS पूजा सिंघल के करोड़ो की समाप्ति को अटैच किया है । जिसमे पूजा सिंघल, के रांची और झारखंड में मिलाकर कुल 82.77 करोड़ संपत्तियों को ED ने अटैच किया है । जिसमे रांची की एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ‘पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल’ और एक डायग्नोस्टिक सेंटर जिसका नाम ‘पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिनिंग सेंटर’ है । साथ ही रांची में स्थित दो लैंड भी ED ने अटैच किया हैं।
गौरतलब है की ईडी ने झारखंड पुलिस और ACB झारखंड द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि मनरेगा घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय कमीशन के रूप में पूजा सिंघल और उसके रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई थी। उक्त POC को पूजा सिंघल द्वारा अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके उत्पन्न अन्य बेहिसाब धन के साथ कई जगहों अपर हस्तांतरित किया गया था। प्रारंभ में केवल मनरेगा घोटाले से POC उत्पन्न किया गया था, जिसे बाद में पूजा सिंघल द्वारा किये गए भ्रष्टाचार से उत्पन्न अन्य बेहिसाब सम्पति के साथ मिला दिया गया था और इन रुपयों को पूंजी/निवेश के रूप में लगाया गया था । और इन पैसों से वैध लाभ के साथ-साथ आगे की धनराशि उत्पन्न की गई थी। इस कार्यप्रणाली से, पूजा सिंघल ने अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की और इन अचल संपत्तियों में निवेश किए गए धन के स्रोत मुख्य रूप से इन पीओसी से उत्पन्न बेहिसाब नकद लाभ से थे और इसलिए इसे अपराध की कार्यवाही कहा जाता है। पूजा सिंघल को 11.05.22 को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ 05.07.22 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने पर विचार करने के लिए पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत उपरोक्त भ्रष्ट आचरण के सबूत पहले ही झारखंड सरकार के साथ साझा किए जा चुके हैं।
इस मामले में पूजा सिंघल समेत गिरफ्तार तीनों व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में तीन अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है और इन सभी शिकायतों का संज्ञान माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा लिया गया है। फिलहाल आगे की जांच चल रही है।