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पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया 4000 रूपए का जुर्माना

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया 4000 रूपए का जुर्माना

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राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से निचली अदालत द्वारा आरोप गठित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट ने तीसरी बार फिर से मधु कोड़ा की ओर से समय मांगे जाने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.

बता दें कि इससे पहले 17 जनवरी 2025 को समय मांगे जाने पर मधु कोड़ा पर 2000 रुपए का जुर्माना और 13 दिसंबर 2024 को 1000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था. जुर्माना की राशि झालसा में जमा करने का निर्देश हुआ था.

मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व में मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपए घूस ली थी. साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दे दिया था. गौरतलब है कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. इस मामले में मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे. उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी.

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