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खाता 140 विवाद, जागेश्वर साहू को कोर्ट से भी राहत नहीं

हेहल के जमीन के खाता नंबर 140 के विवाद में झारखण्ड हाई कोर्ट का एक अंतरिम फैसला सामने आया है जिसमे कोर्ट ने उपायुक्त के फैसले को लेकर कोर्ट गए पिटीशनर जागेश्वर साहू को कोई भी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है . कोर्ट का यह फैसला 01-07-2021 को आया है जिसमे कोर्ट ने आयुक्त के दिए गए फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया है . कोर्ट ने पार्थी से 6 हफ्ते में काउंटर एफिडेफिड जमा करने का निर्देश भी दिया है . गौरतलब है की हेहल अंचल की जमीन की जमाबंदी रद्द करने के जिस मामले की जाँच प्रमंडलीय आयुक्त ने की है वह मामला हाईकोर्ट में भी लंबित है| हाई कोर्ट ने इस मामले में रांची के उपायुक्त की ओर से बिनोद सिंह के नाम जमाबंदी करने के आदेश को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट गए जागेश्वर साहू को कोई भी अंतरिम राहत देने से फ़िलहाल मना कर दिया हैं | हाई कोर्ट के इस मामले की सुनवाई करते हुए 01-07-2021 को यह अंतरिम आदेश दिया हैं . अदालत ने मामले में सभी प्रतिवादियो और सरकार को जबाब देने का निर्देश देते हुए सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की थी . यह मामला अभी भी अदालत में लंबित हैं |

गौरतलब हैं की रांची के उपायुक्त ने बिनोद सिंह के नाम पर जमाबंदी खोलने का आदेश दिया था , जिसके खिलाफ जागेश्वर साहू कोर्ट में गए थे | हेहल अंचल के खाता नंबर 140 के प्लाट नंबर 1323, 1334,,1338,1337/49 पर उन्होंने अपना दावा जताया हैं और बिनोद सिंह के नाम जमाबंदी किये जाने को गलत बताया हैं | जागेश्वर साहू ने कहा की बिनोद सिंह ने पहले अंचलधिकारी के पास दावा किया था जिसे अंचलाधिकारी ने ख़ारिज कर दिया था इसके बाद वह LRDC के कोर्ट में गए थे वहां से भी उनका दावा ख़ारिज हो गया था जिसके बाद उन्होंने उपायुक्त की अदालत में अपील की | उपायुक्त ने सभी दस्तावेज को देखने के बाद बिनोद सिंह के नाम जमाबंदी खोल दिया । जागेश्वर साहू की ओर से अदालत से उपायुक्त के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया था .

Khatiyan

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