सिमडेगा में दोहरी हत्या के दोषी मकरू मांझी को आजीवन कारावास

सिमडेगा में दोहरी हत्या के दोषी मकरू मांझी को आजीवन कारावास

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शंभू कुमार सिंह

जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने जलडेगा थाना कांड संख्या 33/2019 के तहत दोहरी हत्या के मामले में आरोपी मकरू मांझी को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

घटना 01 जून 2019 की है, जब जलडेगा थाना क्षेत्र के रोबगा गांव में मकरू मांझी ने कुसुम पेड़ को लेकर हुए विवाद में बिरसु मांझी और उनकी पत्नी सुकरो देवी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने मकरू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर न्यायाधीश ने मकरू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले को स्थानीय समुदाय में न्‍याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।

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