Ranchi News:- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खान लीज आवंटन मामला:हाईकोर्ट ने ईडी और राज्य सरकार से मांगा जवाब, एक मई को होगी अगली सुनवाई
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प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली झारखंड हाई कोर्ट की बेंच ने सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लाए गए खदान आवंटन मामले की सुनवाई की. पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और ईडी से जवाब मांगा। खदान आवंटन मामले में उत्तरदाताओं में राज्य सरकार और ईडी शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए एक मई की तिथि निर्धारित की है. आरटीआई अधिवक्ता व हाईकोर्ट के वकील सुनील कुमार महतो की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। जो आज की सुनवाई का विषय था।
केस नहीं है मेंटेनेबल
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल राजीव रंजन ने बात की. जब उन्होंने इस मामले को भी चलने योग्य नहीं समझा तो उन्होंने पहले के एक मामले का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि यह मामला सुनवाई के लिए अनुपयुक्त है। शिव शंकर शर्मा और अन्य की जनहित याचिका इसका एक उदाहरण है। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा इस याचिका में सीएम हेमंत सोरेन व अन्य के खिलाफ दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट पहले ही पलट चुका है. ऐसे में इस मामले को फिर से उठाना उचित नहीं लगता।
याचिकाकर्ता ने दिया दलील
याचिकाकर्ता ने सूचित किया कि यह मामला अलग है क्योंकि महाधिवक्ता ने सूचित किया कि मामले को बनाए नहीं रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसमें अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है. जब उन्होंने खदान का आवंटन किया था, तब वह खान मंत्री थे। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने राज्य सरकार और ईडी से जवाब मांगा। मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वकील विनोद सिंह और विशाल कुमार ने किया था।
क्या है मामला
सीएम हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए खुद अपने लिए माइनिंग लीज आवंटित कर लिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन एवं साली सरला मुर्मू की कंपनी को भी माइनिंग लीज आवंटित कर दिया था।
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