Ranchi News:-136 करोड़ की कीमत वाली जमीन को 7 करोड़ में बेचा प्रदीप बागची ने , भ्रष्टाचार की खुल पोल
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प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
रांची के बरियातू रोड में स्थित सेना की लॉट 557, बरियातू रोड, रांची में 4.55 एकड़ जमीन की बिक्री महज 1.54 लाख रुपये के अंश पर पूरी हुई। प्रदीप बागची ने कोलकाता में जगत बंधु टी एस्टेट के निदेशक दिलीप कुमार घोष को महज 7 करोड़ रुपये में जमीन बेच दी। लेकिन जैसा कि सरकार के पास 4.56 लाख रुपये का निश्चित मूल्यांकन है, 20,75,84,200 रुपये का मूल्य दिखाकर स्टांप शुल्क और कोर्ट फीस का भुगतान किया जाता है। हालाँकि, यह देखते हुए कि भूमि का बाजार मूल्य 30 लाख रुपये प्रति दशमलव बिंदु है, 4.55 एकड़ भूमि की लागत लगभग 1.36 करोड़ रुपये है।
ईडी के समानांतर मामले की जांच करने के बाद । कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय, पूर्व रांची जिला चवेलांजन के कर्मचारी, बड़गई सीओ मनोज कुमार, सीआई भानु प्रताप प्रसाद, डिप्टी रजिस्ट्रार घासीराम पिंगुआ सेना द्वारा कब्जा की गई जमीन की खरीद-फरोख्त में शामिल पाए गए. अफसर अली का गिरोह भी फर्जी दस्तावेज तैयार करने में शामिल था।
सब रजिस्ट्रार ने लिखा… सीओ की रिपोर्ट के आलोक में रजिस्ट्री मंजूर
बरगई सीओ ने तत्कालीन डीसी छवि रंजन को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि यह जमीन फिलहाल भारतीय सेना के कब्जे में है. लेकिन बिक्री के दस्तावेज में, प्रदीप बागची ने कहा कि भूमि आवासीय प्रकृति की थी और उन्होंने इस पर शांतिपूर्वक कब्जा कर लिया।
इसका भौतिक सर्वे भी पूरा नहीं हो पाया और तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार घासीराम पिंगुआ ने जमीन की रजिस्ट्री करा दी. लेकिन उन्होंने डीड ऑफ सेल पर साफ लिखा कि सीओ द्वारा उपायुक्त को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्री स्वीकृत की गई है। इससे यह देखा जा सकता है कि इस हजारों टर्फ गेम में पर्दे के पीछे कई काले हाथ हैं, और डीसी-सीओ-रजिस्ट्रार ने नियमों का उल्लंघन किया है।
ईडी ने प्रारंभिक जांच में पाया कि प्रदीप बागची को मात्र 25 लाख रुपए का भुगतान कोलकाता के जगत बंधु टी इस्टेट के निदेशक दिलीप कुमार घोष ने किया। अन्य भुगतान को फर्जी दिखाया गया। भास्कर ने पड़ताल की तो पाया कि आईडीएफसी बैंक के कुल 11 चेक के माध्यम से सात करोड़ रु. का फर्जी भुगतान दिखाकर सेल डीड तैयार कराया गया। सिर्फ चेक संख्या 461153 से 25 लाख का भुगतान किया गया। इतनी बड़ी राशि होने पर भी पदाधिकारियों ने कोई जांच नहीं की।
छविरंजन की सहमति से ही बिकी ओरमांझी वाटर पार्क की 8 एकड़ जमीन
रांची के ओरमांझी में छवि रंजन के आदेश पर ही आठ एकड़ आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री हुई थी। तत्कालीन डीसी छवि रंजन ने सीएनटी एक्ट की धारा-49 के तहत इस जमीन की खरीद-बिक्री की इजाजत दी। जमीन की कीमत भी 9803 रु. प्रति डिसमिल तय करा दी। इसी जमीन पर वाटर पार्क बन रहा है। दस्तावेजी जानकारी के अनुसार वाटर पार्क के लिए जमीन संजय कुमार चौधरी और नवीन कुमार ने खरीदी। संजय पटना और नवीन मुंगेर निवासी हैं।
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