रूपा तिर्की के मामले में नया मोड ,रांची के SCST थाना को डीएसपी पीके मिश्रा, थाना प्रभारी एससीएसटी थाना रांची , पंकज मिश्रा और रांची सिटी एसपी पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश एसटीएसी स्पेशल जज ने दिया।
रूपा तिर्की के मामले में एसटीएसी स्पेशल जज ने एक फैसला सुनाया है. फैसले में जज ने रांची के एससीएसटी थाना को डीएसपी पीके मिश्रा, थाना प्रभारी एससीएसटी थाना रांची , पंकज मिश्रा और रांची सिटी एसपी पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है.अपने आदेश में एसटीएसी स्पेशल जज ने ऐसा कहा है कि सीआरपीसी 153 (3) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाये. बताते चले की रूपा के मौत के मामले में जो ऑडियो वायरल हुआ था इसी वजह से कोर्ट द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
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ज्ञात हो कि रूपा तिर्की के मौत के बाद दो ऑडियो बहुत वायरल हुए थे. पहला वायरल हुए ऑडियो रूपा तिर्की और उसके पुरषमित्र शिव कुमार कनौजिया का है, वहीं दूसरा वायरल हुए ऑडियो डीएसपी पीके मिश्रा और एक व्यक्ति का है. जिसमें डीएसपी मिश्रा रूपा तिर्की को गाली देते हुए साफ साफ सुनाई पड़ते है. वहीं न्यायलय ने एसटीएससी थाना प्रभारी रांची और रांची सिटी एसपी पर प्राथमिकी को नहीं दर्ज करने के वजह से ही एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
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ज्ञात हो कि रूपा तिर्की 3 मई 2021 को अपने ही सरकारी घर में फांसी के फंदे से झूलते हुए पाई गई थी. जिसके बाद काफी शोरगुल हुआ था ,जिसके बाद झारखंड के हाइकोर्ट ने सीबीआइ को पुरे मामले की जांच करने का जिम्मा सौंप दिया था. मिली जानकारी के अनुसार पंकज मिश्रा साहिबगंज के जिला से बरहेट विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के तौर पर कार्यरत हैं.
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