शराब घोटाला केस में नवीन केडिया को झटका, विदेश जाने की अनुमति याचिका खारिज

रांची: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी शराब कारोबारी नवीन केडिया को एसीबी की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष कोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़ी उनकी याचिका खारिज कर दी है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जानकारी के अनुसार, नवीन केडिया ने इंग्लैंड जाने की अनुमति मांगते हुए एसीबी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपने बेटे के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने समेत कई व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 1 जून से 23 जुलाई तक विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी। हालांकि अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि नवीन केडिया फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं। एसीबी ने उन्हें 11 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने उन्हें पांच दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी।
झारखंड शराब घोटाला मामले की जांच एसीबी द्वारा की जा रही है और इस मामले में कई कारोबारी एवं अन्य लोगों से पूछताछ हो चुकी है। अदालत के इस फैसले को जांच एजेंसी के लिए अहम माना जा रहा है।

















