पिता की हत्या के दोषी पुत्र को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
शंभू कुमार सिंह
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सिमडेगा: पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पिता की हत्या के दोषी पुत्र प्रफुल्ल टोपनो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर नौ माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला ठेठईटांगर थाना में कांड संख्या 27/20 के तहत दर्ज है। घटना 7 जुलाई 2020 की है, जब प्रफुल्ल टोपनो ने नशे में धुत अवस्था में अपने पिता विजय टोपनो की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सोमवार को अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने दलीलें पेश कीं।

















