नूपुर शर्मा देश से माफ़ी मांगे : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )
Supreme Court
नई दिल्ली 01 जुलाई : बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा का एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देशभर में अशांति इसी बयान की वजह से फैली है इसलिए नूपुर शर्मा को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा की जो कुछ भी देश में हो रहा है, वह उस बयान की वजह से ही है। कोर्ट ने उदयपुर हत्याकांड का जिक्र भी किया। कोर्ट ने कहा- नूपुर ने अपनी बदजुबानी के साथ गैर जिम्मेदाराना बातें कहीं, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। दो जजों की बेंच ने कहा कि नूपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने इस पर शर्तों के साथ ही माफी मांगी, वह भी तब, जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। यह उनकी जिद और घमंड को दिखाता है।
सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील ने कहा की वह जांच में शामिल हो रही हैं। वह कहीं भाग नहीं रहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था की क्या आपके लिए यहां रेड कारपेट होना चाहिए। जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप सोचती हैं कि आपके पास सत्ता का समर्थन है और आप कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। इस पर नुपर के वकील ने कहा की नूपुर को धमकियां मिल रही हैं। उनके लिए इस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं है।
इस पर कोर्ट ने कहा की नूपुर को धमकियां मिल रही हैं या वे खुद सुरक्षा के लिए खतरा हैं? देश में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने विवादित बहस को दिखाने वाले टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, ‘दिल्ली पुलिस ने क्या किया? हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी? इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों चुना, जिस पर अदालत में केस चल रहा है। कोर्ट की फटकार के बाद नूपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नूपुर अपने बयान पर माफी मांग चुकी हैं और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने नूपुर के खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी, कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी। दरअसल, नूपुर के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हैं। नूपुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं, उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए।