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दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ी राहत : राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपमुक्त कर दिया

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति (शराब घोटाला) मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में पर्याप्त सबूत न होने का हवाला देते हुए दोनों नेताओं समेत कुल 23 आरोपियों को आरोपमुक्त (discharged) घोषित किया।

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कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस या प्रथम दृष्टया (prima facie) सबूत नहीं मिले। अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा और किसी आपराधिक षड्यंत्र का प्रमाण भी सामने नहीं आया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि आरोप बिना ठोस सामग्री के लगाए गए थे।

आज दोनों नेताओं की कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें आप नेता दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। फैसला सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और रो पड़े। उन्होंने मीडिया से कहा, “मैं कट्टर ईमानदार हूं। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया ईमानदार हैं।” मनीष सिसोदिया ने भी राहत की सांस ली और फैसले को न्याय की जीत बताया।

यह मामला 2022 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसमें कथित रूप से अनियमितताएं और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए थे। सीबीआई ने केजरीवाल, सिसोदिया सहित कई लोगों के खिलाफ जांच की थी, लेकिन कोर्ट ने अब चार्जशीट को खारिज कर दिया।

यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक और कानूनी जीत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से चल रहे इस केस ने पार्टी के कई नेताओं को प्रभावित किया था।

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