राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक वसूली पर निजी अस्पतालों पर होगी सख्त कार्रवाई : उपायुक्त.
देवघर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के अस्पतालों व बेड के लिए दर निर्धारित किया गया है। साथ हीं आम लोगों से अस्पताल प्रबंधन द्वारा अधिक पैसे की मांग करने पर 24×7 टाॅल फ्री नंबर 104 पर काॅल कर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि संबंधित अस्पताल संचालक पर आपदा अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इसके अलावे उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गयी कि देवघर जिला अन्तर्गत एनएबीएच श्रेणी के अस्पतालों द्वारा ऑक्सिजन सपोर्टेड बेड का शुल्क 7,000/-, बिना वैंटीलेटर के आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 8,500/- एवं वैंटीलेटर युक्त आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 11,000/- निर्धारित किया गया है। साथ हीं नाॅन एनएबीएच श्रेणी के अस्पतालों हेतु ऑक्सिजन सपोर्टेड बेड का शुल्क 6,500/-, बिना वैंटीलेटर के आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 8,000/- एवं वैंटीलेटर युक्त आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 10,500/- निर्धारित किया गया है।

















