RUPA TIRKY CASE हाईकोर्ट ने DGP से मांगे केस के मूल दस्तावेज, CBI के वकील को याचिका सौंपने का निर्देश

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साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मनौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है. यह एक पुलिस पदाधिकारी की मौत से जुड़ा हुआ मामला है. न्यायालय ने डीजीपी तथा साहेबगंज के एसपी को केस से जुड़े सभी मूल दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी को सीबीआई के अधिवक्ता को याचिका एवं सरकार का जवाब देने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गयी है.

रूपा तिर्की के पिता ने की है सीबीआइ जांच की मांग
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पूरे मामले की अब तक हुई जांच में अनियमितता बरती गयी है. सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मृत्यु को संदेहास्पद बताते हुए रूपा के पिता ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने क्रिमिनल रिट दायर कर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग की है. उन्होंने रूपा तिर्की की मृत्यु के लिए पंकज मिश्रा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी भूमिका की भी जांच की मांग सीबीआई से कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगायी है.

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