पिछले चार सालों में सिर्फ 797, वहीं इस साल जुलाई में ही 1108 गाड़ियों को मिला परमिट
Ranchi : रांची आरटीए (रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) में पिछले चार वर्षों में जितनी गाड़ियों को परमिट मिला है, उससे अधिक तो 2021 के सात महीनों में ही परमिट जारी किया गया है. ये आंकड़े सरकारी पोर्टल पर दर्ज हैं. आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले चार सालों में सिर्फ 797 गाड़ियों को ही परमिट मिला. वहीं इस साल जुलाई तक ही परमिट देने की संख्या 1108 हो गयी है. यह वाकई चौंकाने वाला है. गुड्स परमिट राज्य के भीतर, नेशनल और रीजनल (अधिकतम 5 जिलों) लेवल पर चलने वाले माल वाहनों को दिया जाता है. गुड्स परमिट ट्रक, मिनी ट्रक, डंपर, टीपर सहित दूसरी गाड़ियों के लिए दी जा जाती है. रांची आरटीए में वर्ष 2017 से लेकर 2019 तक वाहनों को दिए गए परमिट के आंकड़े 100 से भी कम थे. 2020 में इन आंकड़ों में काफी बढ़ातरी हुई. वहीं 2021 में जुलाई महीने तक ही दिये जाने वाले परमिट की संख्या पिछले चार वर्षों से अधिक है.
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किस वर्ष में जारी किया गया कितना परमिट
वर्ष परमिट की संख्या
2021 (जुलाई तक) 1108
2020 627
2019 34
2018 78
2017 ५८
पुराने से नये पोर्टल में अपलोड नहीं किया गया है डाटा : आरटीए कार्यालय
2017 से लेकर 2019 तक जारी किये गये परमिट की संख्या काफी कम होने पर आरटीए कार्यलय में बताया गया कि 2019 सितंबर से पूर्व परमिट जारी करने का सभी काम ऑफलाइन किया जाता था. वहीं सारी जानकारी इस परमिट पोर्टल पर रखी जाती थी. 19 सितंबर 2019 से सभी कार्य ऑनलाइन किये जाने लगे. इसके बाद आरटीओ और डीटीओ की सभी जानकारी एक सामान्य पोर्टल पर कर दी गई. पुराने पोर्टल का डाटा अभी नये पर नहीं अपलोड नहीं किया गया है. इस कारण आंकड़ों की संख्या कम दिख रही है. जैसे-जैसे लोग परमिट रिन्यू करवाने आ रहे हैं, उनका बैकलॉग मेन्टेन कर ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है. नहीं तो 2021 की तरह ही हर वर्ष परमिट जारी होता है.
क्या है गुड्स परमिट और यह क्यों दिया जाता है?
वह अथॉरिटी जो किसी मोटर वाहन के मालिक को उसकी गाड़ी के इस्तेमाल के लिए जारी किया जाता हो, उसे परमिट कहते हैं. इसमें सार्वजनिक सेवा में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां, माल ढोने, शिक्षण संस्थान में बस या प्राइवेट सेवा के लिए उपयोग की जाने वाली गाड़िया शामिल होती है.
गुड्स परमिट माल ढोने में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों के लिए जारी किया जाता है. बिना परमिट के परिवहन वाहन के रूप में गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इसमें वाहन मालिकों को नया परमिट, अस्थायी परमिट, ऑथराइजेशन परमिट, नवीनीकरण और डुप्लीकेट परमिट की सुविधा दी जाती है.