रांची में रद्द होगा 160 हथियारों का लाइसेंस ! जिला प्रशासन ने किया नोटिस जारी : जानिए क्या है वजह
झारखंड की राजधानी रांची में 160 हथियारों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। रांची पुलिस द्वारा इन लाइसेंसी हथियारों के अधिकार को रद्द करने की सिफारिश की गई है। वहीं, इस पर रांची डीसी ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी लाइसेंसियों को अंतिम शोकॉज जारी कर 22 नवंबर तक जवाब दाखिल किया जाए। साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त होने पर सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। इस मामले में बताया जा रहा है कि प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लाइसेंसी हथियारधारकों को संबंधित थाना या शस्त्रत्त् विक्रेता के पास लाइसेंस जमा करने का आदेश दिया था। लेकिन करीब 160 लाइसेंसी हथियारधारकों ने अपने हथियार नहीं जमा किए और इसके पीछे का कारण भी नहीं बताया। इसके बाद रांची पुलिस ने इन लोगों को पहले भी स्पष्टीकरण जारी कर हथियार जमा करने को कहा था। मगर स्पष्टीकरण जारी किए जाने के बाद भी ऐसे लोगों ने अपने हथियार जमा नहीं कराए। इसी कारण अब SSP कार्यालय ने इन हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश DC को भेजी है।
21 अक्टूबर तक जमा किया जाना था हथियार
बता दें कि चुनाव की घोषणा होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सभी लाइसेंसियों को हथियार जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसमें कहा गया था कि सभी संबंधित व्यक्ति 21 अक्टूबर तक संबंधित थानों या शस्त्रत्त् विक्रेताओं के पास अपने लाइसेंसी हथियार जमा कर दें। लेकिन रांची जिले के 160 लाइसेंसी हथियारधारकों ने हथियार जमा नहीं किए।
इन लोगों को मिलती है हथियार रखने की छूट
जानकारी हो कि हथियार जमा कराने के दौरान केवल उन्हें छूट दी जाती है, जिन्हें बंदूक रखना बेहद आवश्यक होता है। इनमें बैंक में गार्ड की नौकरी करने वाले, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले और बहुत अधिक धन रखने वाले व्यापारी शामिल होते हैं। ऐसे लोगों के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई जाती है।
रांची में लगभग 3500 लाइसेंसी हथियार
रांची जिले में करीब 3500 हथियारों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। चुनाव की घोषणा के बाद रांची उपायुक्त वरुण रंजन ने लाइसेंसियों को अपने हथियारों का सत्यापन कराकर, उसे जमा करने का आदेश दिया था। वहीं, इन हथियारों का सत्यापन संबंधित थाना में कराना था।