judgment reserved

दस्तावेज सीलबंद लिफ़ाफ़े में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा करे। शैल कंपनी (shell company ) मामला

Share
Link copied

झारखंड हाई कोर्ट में आज शैल  कंपनियों (shell company ) को लेकर सुनवाई हुई जिसमें हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को साफ निर्देश दिया की पूरी जानकारी सील बद लिफाफे में शे रजिस्टार जनरल के यहां जमा करें । इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को हाईकोर्ट करेगा. ईडी की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हाल के दिनों में झारखंड में एजेंसी ने कार्रवाई की है. जिससे संबंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहती हैं. जिसपर कोर्ट ने ED के अधिवक्ता को यह निर्देश दिया है कि दस्तावेज सीलबंद लिफ़ाफ़े में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा कर दें.

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची डीसी द्वारा एफ़िडेविट दायर किये जाने पर नाराज़गी ज़ाहिर की .  हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि हमें लगा था कि खनन विभाग का कोई ज़िम्मेदार अधिकारी एफ़िडेविट  दायर करेगा. रांची डीसी को माइनिंग विभाग की जानकारी कैसे हो सकती है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि झारखंड में रोज़ाना अवैध खनन से जुड़े मामले सामने आते हैं.  जो दुःखद है.

वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका की मेंटेनलिटी पर सवाल उठाते हुए याचिका ख़ारिज करने की मांग की है . इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला दिया हैं.
ABOUT THE AUTHOR
drishtinow

drishtinow