Ranchi News:-परिवहन सचिव श्रीनिवासन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अवमानना मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई
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प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
झारखंड हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में ट्रांसपोर्ट सचिव के. श्रीनिवासन के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जस्टिस एस चंद्रशेखर के कोर्ट ने रांची एसएसपी को निर्देश दिया कि वे 17 अप्रैल को दोपहर 1:15 बजे ट्रांसपोर्ट सचिव को कोर्ट में पेश करें। न्यायालय ने अवमानना के मामले में कई बार निर्देश देने के बाद भी पैरवी न करने पर यह वारंट जारी किया है। इस संबंध में सुनील कुमार पासवान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सचिव से खाली पूछा था कि पदों को भरने के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को या अधिचना कब चिंता होगी। कब तक विज्ञापन निकलेगा और कब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
कोर्ट ने परिवहन मंत्री से 29 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने को कहा था । 29 मार्च को सचिव ने उनसे जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा , जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक का समय दिया . हालांकि, उस दिन भी जवाब पेश नहीं किया . मामला _ इसके बाद शनिवार को सुनवाई हुई ।
सुनवाई में सरकारी वकीलों ने कहा कि वारंट जारी करने के बजाय परिवहन मंत्री को कोर्ट में पेश होने दिया जाए . हालांकि, अदालत ने अनुरोध को खारिज कर दिया और गिरफ्तारी वारंट जारी किया ।
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