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Ranchi: हाई कोर्ट में भैरव सिंह ने कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन ख़ारिज

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Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोके जाने के मामले में भैरव सिंह को जोरदार झटका लगा है। दरअसल इस मामले के आरोपी भैरव सिंह ने कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर की थी। जिस पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार याचिका को खारिज दिया.मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान एडवोकेट मनोज कुमार ने भैरव सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत का फैसला सही है. भैरव सिंह के खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर निचली अदालत ने उनके डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज किया है. जाहिर है भैरव सिंह की ओर से निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने एवं चार्जफ्रेम किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
क्या है मामला
बता दें कि चार जनवरी 2021को विरोध प्रदर्शन के दौरान CM का काफिला रुक गया. पुलिस ने जब उपद्रवियों को हटाने की कोशिश की तो झड़प हो गई जिसमें तत्कालीन यातायात थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह बुरी तरह घायल हो गए.इस मामले में भैरव सिंह सहित 74 लोगों के खिलाफ खंड संख्या 5/ 2021 दर्ज करायी गई थी. मामले में 7 जनवरी को भैरव सिंह ने रांची सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. निचली अदालत से भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. 26 जुलाई 2021 में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी.

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