High court

High court : झारखण्ड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश सीबीआई अवैध खनन में सीबीआई की जाँच होगी एक माह में रिपोर्ट देगी सीबीआई

 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

High court: झारखण्ड  हाईकोर्ट  का साहिबगंज खनन मामले में  बड़ा फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने विजय हांसदा के खिलाफ साहिबगंज में दर्ज  ST/ SC केस की जांच CBI को सौंप दिया है। विजय हांसदा ने साहिबगंज में दर्ज ST/SC  केस की जांच CBI से कराने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी।

Ramgarh : सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर माँ से माँगा आशीर्वाद

गौरतलब है की विजय हांसदा की शिकायत के बाद ही ED का ध्यान साहेबगंज की और गया था और उन्होंने विजय हांसदा द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के आधार पर ILAGAL MINING को लेकर पुलिस ने पंकज मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ FIR  दर्ज की थी। इसी आधार पर ईडी ने पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ ED ने एक नई ईसीआईआर दर्ज की है। HIGH COURT के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मुखिया के विरुद्ध अवैध संपत्ति अर्जन मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति

विजय हांसदा ने अपनी याचिका में बताया था कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो उन्हें पंकज मिश्रा की तरफ से धमकी दी गयी थी। अवैध खनन और धमकी दिए जाने के दोनों मामलों की जांच के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में बताया गया था कि साजिश के तहत उनके खिलाफ साहिबगंज के थाने में ST/SC केस दर्ज कराया गया।कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए सीबीआई से कहा है कि आप आरोपी और याचिकाकर्ता दोनों के आचरण की जांच करें। इस मामले में जांच के आदेश की प्रति प्राप्त होने के भीत इसकी रिपोर्ट पेश करें।

 

Share via
Share via