IAS पूजा सिंघल को बड़ी राहत, विभाग नहीं देने की मांग वाली ED की याचिका खारिज
IAS पूजा सिंघल को बड़ी राहत, विभाग नहीं देने की मांग वाली ED की याचिका खारिज
रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने ED की ओर से दाखिल IAS पूजा सिंघल को कोई विभाग नहीं देने से संबंधित याचिका खारिज कर दिया है। ED ने कोर्ट से आग्रह किया था कि पूजा सिंघल को कोई विभाग ना दिया जाये। बता दें कि ED और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
ED ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं। इसपर कोर्ट ने कहा कि पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार को है और कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।
गौरतलब है कि पूजा सिंघल को दिसंबर महीने की 7 तारीख को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है। हालांकि वह अब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त हैं। लेकिन कानूनी प्रावधानों के तहत जेल से बाहर रहने के दौरान उनका सस्पेंशन खत्म किया जा चुका है। फिलहाल सरकार ने उन्हें IT सचिव बनाया है।


















