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जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ मनाए त्योहार : उपायुक्त.

Team Drishti.

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देवघर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी दी गई है कि दुर्गा पूजा को लेकर कोविड नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा ढील दी गई है. ऐसे में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के दो नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत पूर्व में आदेश था कि पूजा पंडालों में पुजारी, पूजा समिति के सदस्यों सहित सात लोग मात्र एक साथ रह सकेंगे. संशोधित निर्देश में यह संख्या बढ़ाकर अधिकतम 15 कर दी गई है.

इसके अलावे दुर्गा पूजा के दौरान लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दे दी गई है. अब पूजन स्थल पर मंत्र, पाठ, आरती आदि का सीधा प्रसारण लाउडस्पीकर से हो सकेगा. यह प्रसारण सुबह सात बजे से रात के नौ बजे के बीच ही होगा इसकी ध्वनि 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. लाउडस्पीकर भी अदालत और अस्पताल से 100 मीटर दूरी पर ही बजाया जा सकता है. लाउडस्पीकर पर पहले से रिकार्ड किया हुआ, टेप किया हुआ या डिजिटल रिकार्डिंग बजाने की अनुमति नहीं है. सिर्फ सीधा प्रसारण ही बज सकता है.

ये आदेश रहेंगे पूर्व की तरह लागू

1. किसी भी थीम पर पंडाल का निर्माण नही किया जायेगा, पंडाल चारों ओर से कवर किया जाएगा, ताकि बाहर से प्रतिमा न दिखे।
2. पूजा पंडाल और मंडप के समीप और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई लाइटिंग और सजावट नहीं की जाएगी।
3. पूजा पंडाप और मंडप के पास कोई तोरण द्वार या स्वागत द्वार का निर्माण नहीं होगा।
4. प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई चार फीट होगी।
5. दुर्गा पूजा पंडाल अथवा मंडप के पास कोई फूड स्टाल नहीं लगेगा।
6. विसर्जन जुलूस की मनाही, प्रतिमाओं का विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर होगा।
7. पूजा के दौरान किसी प्रकार का संगीत अथवा मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा।
8. सामूहिक समारोह, प्रसाद और भोग का वितरण नहीं होगा।
9. दुर्गापूजा कमेटियां अथवा आयोजक आमंत्रण कार्ड जारी नहीं करेंगे।
10. सार्वजनिक स्थानो पर डांडिया अथवा गरबा कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
11. रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में दर्शक जुटते हैं।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने संबंधित सभी अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को तमाम निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने की बात कही है. पंडालों और पूजा मंडप में कोविड नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से रहेगा लागू. साफ-सफाई पर विशेष रूप से ध्यान के साथ मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी का पालन सभी के लिए रहेगा लागू.

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