झारखंड में नगरपालिका चुनाव 2026 : 23 फरवरी को मतदान के दिन छुट्टी घोषित, सभी दुकानें-प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
रांची: झारखंड सरकार ने नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के मतदान दिवस पर बड़ा फैसला लिया है। 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में मतदान के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड ने 13 फरवरी 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 238 (दिनांक 30 जनवरी 2026) के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान और दुकानें-प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत यह सार्वजनिक अवकाश माना जाएगा। कर्मचारियों को इस दिन का पूर्ण वेतन मिलेगा, जिसमें डेली वेज, कैजुअल वर्कर आदि भी शामिल हैं।।मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
यह फैसला मतदाताओं को बिना किसी बाधा के मताधिकार प्रयोग करने में मदद देगा। राज्य में कुल 48 नगर निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) में 23 फरवरी को एक साथ मतदान होगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी को होगी। सरकार ने सभी से अपील की है कि इस अवकाश का उपयोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में करें।

















