पलामू में बड़ी सफलता: 670 ग्राम अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज
पलामू : झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 15 मार्च 2026 को एक युवक को 670 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पांकी की ओर से डालटनगंज की तरफ प्रतिबंधित मादक पदार्थ (अफीम) लेकर ट्रेन पकड़कर बाहर जाने की योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही वरीय पदाधिकारी को अवगत कराकर सदर थाना की एक टीम गठित की गई। टीम ने ग्राम पोखराहा चौक पर निगरानी शुरू की।
तभी एक संदिग्ध व्यक्ति काले रंग का पिट्टू बैग लिए चौक के आसपास इधर-उधर घूमता दिखा। पुलिस वाहन देखते ही वह भागने लगा, लेकिन सशस्त्र बल के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम शमशेर खलिफा (24 वर्ष), पिता बदरूदीन खलिफा उर्फ बदरू खलिफा बताया। उसका वर्तमान पता ग्राम मनातू बाजार, थाना मनातू, जिला पलामू है, जबकि स्थायी पता ग्राम मझिआँव कला, थाना मझिआँव, जिला गढ़वा है।
पूछताछ में उसने बैग में कपड़े होने का दावा किया, लेकिन संदेह होने पर बैग की तलाशी ली गई। इसमें पारदर्शी प्लास्टिक में काला चिपचिपा पदार्थ मिला, जो अफीम जैसा प्रतीत हुआ। वजन करने पर यह लगभग 670 ग्राम अफीम निकला। अभियुक्त ने कबूल किया कि वह इस अफीम को बाहर ले जाकर बेचने की फिराक में था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन और 1220 रुपये नगद भी बरामद हुए, जिन्हें जप्त कर लिया गया।
इस मामले में सदर थाना कांड संख्या-30/2026, दिनांक 15.03.2026 के तहत धारा 17(b)/22(b)/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त शमशेर खलिफा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

















