Convict in rape case sentenced to life imprisonment; court imposes a fine of ₹25,000.

दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास, अदालत ने लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना

Convict in rape case sentenced to life imprisonment; court imposes a fine of ₹25,000.
Convict in rape case sentenced to life imprisonment; court imposes a fine of ₹25,000.

शंभू कुमार सिंह 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

सिमडेगा: दुष्कर्म के एक मामले में सिमडेगा की जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मंगलवार को सुनाए गए फैसले में बानो थाना कांड संख्या 51/2018 (दिनांक 9 जुलाई 2018) के आरोपी शाहीद मियां, पिता केताबूल मियां, निवासी सोदे हरिजनटोली, थाना रनिया, जिला खूंटी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं 506 के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

RKDF
Adv

पुलिस के अनुसार मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच और प्रभावी अभियोजन के कारण सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखने में सफल रहा और आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने प्रभावी पैरवी की, जबकि अनुसंधानकर्ता तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक जॉन मुर्मू थे। अदालत के इस फैसले को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें — Drishti Now