दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास, अदालत ने लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना

शंभू कुमार सिंह
सिमडेगा: दुष्कर्म के एक मामले में सिमडेगा की जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मंगलवार को सुनाए गए फैसले में बानो थाना कांड संख्या 51/2018 (दिनांक 9 जुलाई 2018) के आरोपी शाहीद मियां, पिता केताबूल मियां, निवासी सोदे हरिजनटोली, थाना रनिया, जिला खूंटी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं 506 के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

पुलिस के अनुसार मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच और प्रभावी अभियोजन के कारण सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखने में सफल रहा और आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने प्रभावी पैरवी की, जबकि अनुसंधानकर्ता तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक जॉन मुर्मू थे। अदालत के इस फैसले को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

















