चाईबासा उपभोक्ता आयोग ने वेलफेयर बिल्डिंग के छह मामलों का किया निष्पादन

चाईबासा: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर छह मामलों का निष्पादन किया है। इन सभी मामलों में विपक्षी पक्ष के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में उपभोक्ता मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, कंपनी के खिलाफ सभी छह मामले फरवरी 2026 में दायर किए गए थे। निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई के बाद आयोग ने इन मामलों का निष्पादन किया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने का प्रावधान है। इसी उद्देश्य से आयोग लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की दिशा में प्रयास कर रहा है। कम समय में छह मामलों का निष्पादन उपभोक्ताओं को न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एकपक्षीय आदेश का अर्थ है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत विपक्षी पक्ष के उपस्थित नहीं होने या अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आयोग उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेता है। हालांकि, संबंधित उपभोक्ताओं को मिली राहत और आदेश की प्रकृति का निर्धारण प्रत्येक मामले में पारित आदेश के अनुसार होता है।

आयोग का उद्देश्य लंबित मामलों का निपटारा करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समय पर न्याय उपलब्ध कराना है। मामलों के त्वरित निष्पादन से उपभोक्ताओं को लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण होने वाली परेशानी से राहत मिल सकती है।

एनएचएम कर्मियों के सितंबर माह के मानदेय का जल्द होगा भुगतान, एसीएस ने दिया निर्देश
रांची: झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)…

सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा
सिमडेगा: जिले के केरसई थाना क्षेत्र में करीब 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने के आरोप में…















