Accused in triple murder case sentenced to 20 years in prison, fined ₹20,000.

तीन लोगों की हत्या के आरोपी को 20 साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

Accused in triple murder case sentenced to 20 years in prison, fined ₹20,000.
Accused in triple murder case sentenced to 20 years in prison, fined ₹20,000.

शंभू कुमार सिंह 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

सिमडेगा: बोलबा थाना क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए गुड़ु सिंह को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (चिल्ड्रेन कोर्ट), सिमडेगा के न्यायालय ने सोमवार, 14 सितंबर 2026 को यह फैसला सुनाया।

मामला बोलबा थाना कांड संख्या 14/18, दिनांक 20 दिसंबर 2018 से संबंधित है। मामले में धारा 302/34 भादवि के तहत आरोपी गुड़ु सिंह, पिता भुवनेश्वर सिंह, निवासी तालमंगा दीपाटोली, थाना बोलबा, जिला सिमडेगा को दोषी पाया गया।

RKDF
advertisement

पुलिस के अनुसार, गुड़ु सिंह पर तपेश्वर सिंह उर्फ हुड सिंह, सीता देवी और उनकी करीब आठ वर्षीय बेटी चांदनी कुमारी की टांगी से हत्या करने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया, जिससे अभियोजन पक्ष को अपना पक्ष मजबूती से रखने में मदद मिली।

Kashmir
advertisement

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशी कच्छप ने पैरवी की, जबकि मामले के अनुसंधानकर्ता पुअनि रवि शंकर थे। सिमडेगा पुलिस ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रभावी अभियोजन के जरिए आपराधिक मामलों में दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है।