रामगढ़ विधायक ममता ( MAMTA DEVI )देवी को 5 साल की सजा, हजारीबाग MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला।
MLA MAMTA DEVI
Jharkhand News: रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलीकांड मामले में विधायक ममता देवी को पांच साल की सुनायी गयी है. हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी ठहराया था. इसी के तहत मंगलवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इस फैसले को लेकर सुबह से कोर्ट परिसर में लोगों की उमड़ने लगी थी. सभी फैसले के इंतजार में थे और आखिरकार दोपहर करीब चार बजे काेर्ट ने विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा सुनायी.
हजारीबाग एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला
हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश कुमार पवन ने मंगलवार शाम 3.40 बजे फैसला सुनाया है. न्यायाधीश ने रजरप्पा थाना कांड संख्या -79-2016 के तहत 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में सजा और जर्माना निर्धारित किया है. विधायक ममता देवी का धारा 148 और 332 में दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है जबकि धारा 333 और 307 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने राजीव जायसवाल पर आर्म्स एक्ट धारा 27 में दोषी मानते हुए तीन साल और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सभी सजा 13 आरोपियों को साथ-साथ चलेगी. जुमाना भुगतान नहीं करने पर छह माह का सजा और बढ़ जायेगा.