माण्डर विधायक बंधू तिर्की (bandhu tirky) को 3 साल की सजा और 3 लाख जुर्माना
विजय दत्त पिंटू
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की ( bandhu tirky )को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है. उन्हें सजा के तौर पर 3 साल की सजा सुनाई गयी है और 3 लाख जुर्माना लगाया गया है. और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. आय से अधिक संपति मामले में रांची सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. विधायक बंधु तिर्की को 3 साल सजा सुनाई गई है ऐसे में उनकी विधायकी की सदस्यता भी चली जाएगी . ज्ञात हो बंधु तिर्की द्वारा की जा रही बहस पूरी होने के बाद बीते 16 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.







