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2021-2022 जाने से पहले ये जरुरी काम कर ले नहीं तो हो सकता है आपका बड़ा आर्थिक नुकसान (economic loss)!

विजय दत्त पिंटू

आपको दृष्टि नाव सिर्फ खबर ही नहीं देता बल्कि समय समय पर आपको आगाह भी करता है ताकि आपको कोई वित्तीय नुकसान (economic loss)ना हो इसी क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे है साल 2021 -2022 के ख़त्म होने के दौरान आपको तुरंत क्या कर लेना चाहिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई वित्तीय नुकसान ना हो दरअसल 2021-22 खत्म होने में केवल 2 दिन बाकी रह गए हैं और आपको कुछ जरुरी कामों को 2 दिनों में निपटा लेना चाहिए. नहीं तो आपको आर्थिक मोर्चे पर भारी दिक्कत हो सकती है.

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अगर आप टैक्स भरते है तो टैक्स बचत के लिए निवेश करने के लिए 31 मार्च तक का समय आपके पास है. अगर आप वित्त वर्ष 2021-22 में निवेश के आधार पर टैक्स छूट लेने के लिए इंवेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अब दो दिन बचे हैं. टैक्स बचत के लिए आप 80Cऔर 80D के तहत कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं और एक साल में इन मोड पर 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं.

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अगर आप 31 मार्च तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड अवैध घोषित हो सकता है. पैन को आधार से लिंक कराना इसलिए भी जरूरी है कि इनएक्टिव पैन कार्ड होने पर आयकर विभाग द्वारा आपकी आय पर 20 फीसदी की दर से TDS काटा जाएगा.

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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिवाइज्ड या लेट रिटर्न भरने के लिए 31 मार्च की आखिरी तारीख है और अगर आप इससे चूक जाते हैं तो 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है. आपके पास आज का दिन मिलाकर 3 दिन हैं और इन दिनों में आप ये काम जरूर पूरा कर लें.
हालांकि जो टैक्सपेयर्स पहले से ही रिटर्न भर चुके हैं या जिनका रिफंड आ चुका है. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनके ओरिजनिल रिटर्न भरने में कोई गलती हो जाती है.

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अगर आप PM किसान सम्मान निधि स्कीम लेते है तो ई-केवाईसी कराने के लिए भी आखिरी तारीख 31 मार्च ही है. अगर लाभार्थी किसान 31 मार्च तक ये ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनके खातों में स्कीम के 2000 रुपये नहीं आएंगे.

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अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस या सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोल रखे हैं लेकिन इस वित्त वर्ष में आप जरूरत की न्यूनतम राशि नहीं डाल पाए हैं तो ये काम 31 मार्च तक अवश्य कर लें. 31 मार्च के बाद ऐसे खाते इनएक्टिव हो जाएंगे और इन्हें दोबारा चालू करवाने के लिए आपके पेनल्टी देनी पड़ेगी.

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प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख रुपये से ज्यादा सब्सिडी मिलने के लिए पहली बार घर खीरदने वाले खरीदारों को 31 मार्च से पहले इस स्कीम के तहत आवेदन कर देना चाहिए. इससे वो आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं.

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सबसे जरुरी जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2021 के बाद जॉब चेंज किया है वो फॉर्म 12B के जरिए अपने काटे गए टीडीएस की जानकारी एंप्लॉयर को दे दें जिससे उनका नई कंपनी में ज्यादा टीडीएस ना काटा जाए. इसको जमा करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है.

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