माण्डर विधायक बंधू तिर्की (bandhu tirky) को 3 साल की सजा और 3 लाख जुर्माना
विजय दत्त पिंटू
आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की ( bandhu tirky )को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है. उन्हें सजा के तौर पर 3 साल की सजा सुनाई गयी है और 3 लाख जुर्माना लगाया गया है. और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. आय से अधिक संपति मामले में रांची सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. विधायक बंधु तिर्की को 3 साल सजा सुनाई गई है ऐसे में उनकी विधायकी की सदस्यता भी चली जाएगी . ज्ञात हो बंधु तिर्की द्वारा की जा रही बहस पूरी होने के बाद बीते 16 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.