पटना कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

पटना: चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें अंतरिम संरक्षण (प्रोटेक्शन) प्रदान करते हुए किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। बचाव पक्ष ने अदालत से गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अग्रिम जमानत देने की मांग की।
वहीं, पुलिस की ओर से मामले की जांच की प्रगति और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित तथ्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की।
अदालत के आदेश के अनुसार, अगली सुनवाई तक फैजल खान के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है और उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया है।
मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जिसमें अग्रिम जमानत याचिका पर आगे विचार किया जाएगा। यह मामला पटना में हुए चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग घटना से जुड़ा है, जिसकी जांच अभी जारी है।

















