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पत्रकारों और प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा,मुख्यमंत्री सोरेन ने दी स्वीकृति।

झारखंड राज्य सरकार में कार्यरत पत्रकारों और प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री सोरेन ने इस बात की खबर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 के गठन और संलेख प्रारूप प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. जिसके बाद इस पुरे प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी.

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इस नए योजना नियमावली के हिसाब से मीडिया कर्मियों का अभिप्राय वैसे लोगों से होगा, जो की प्रधान संपादक,उप संपादक , पत्रकार, डिजिटल मीडिया प्रतिनिधि इत्यादि होंगे। ” दी वर्किग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज पेपर इंप्लाई एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 ” से परिभाषित किए गए हों. बताते चले की इस योजना के अनुसार प्रीमियम की राशि का 80 % राज्य सरकार तथा 20% मीडिया के प्रतिनिधियो को भरना पड़ेगा। ये नियमांवली मीडिया प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगा। जिसके अंतरगत बीमा लागू होने की तिथि से बीमाधारक सहित उसके पति / पत्नी तथा उनके 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित और निर्भर संतान को लाभ मिलेगा।

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