don akhlesh1

डॉन अखिलेश सिंह को जमानत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, 20 मामलों में चल रहा है ट्रायल

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के कुख्यात डॉन अखिलेश सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय की अदालत में जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अखिलेश सिंह को जमानत की सुविधा नहीं मिल सकती है. इस पर प्रार्थी अखिलेश सिंह के अधिवक्ता ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली.निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अखिलेश सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन यहां से भी उसे राहत नहीं मिलती देख उसने अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली.

अबतक 17 मामलों में बरी हो चुका है अखिलेश सिंह
डॉन अखिलेश सिंह अबतक 17 मामलों में बरी हो चुका है और 32 मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है. अलग-अलग न्यायालयों में उसके खिलाफ करीब 20 से ज्यादा आपराधिक मामलों की सुनवाई चल रही है. जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अखिलेश सिंह की ओर से उच्च न्यायालय में अपील की गयी. उसकी मां की तबीयत खराब होने को आधार बनाकर 2007 में हाईकोर्ट से पे रोल लिया था लेकिन उसके बाद वह फरार हो गया. दोबारा पकड़े जाने के बाद वर्ष 2015 में अखिलेश सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिली. इसके बाद जमानत की शर्तों के उल्लघंन के कारण झारखंड उच्च न्यायालय ने 2017 को औपबंधिक जमानत को निरस्त कर दिया है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via