SIR मतदाता सूची में युवाओं को जोड़ने की कवायद तेज, 410 मतदान केंद्रों पर एक भी फॉर्म-6 नहीं

रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नए और युवा पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने दिया है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से 15 सितंबर 2026 तक फॉर्म-6 के आवेदन प्राप्त कर पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद नए और छूटे हुए पात्र मतदाताओं से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR के माध्यम से तैयार मतदाता सूची को स्थायी दस्तावेज के रूप में संरक्षित किया जाता है, इसलिए कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए।

8 सितंबर तक प्राप्त आवेदनों की मतदान केंद्रवार समीक्षा में सामने आया कि झारखंड के कुल 31,892 मतदान केंद्रों में से 410 केंद्रों पर एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं 9,326 मतदान केंद्रों पर केवल 1 से 5 आवेदन मिले हैं। 8,399 केंद्रों पर 6 से 10, 9,198 केंद्रों पर 11 से 20, 3,096 केंद्रों पर 21 से 30 और 1,463 मतदान केंद्रों पर 30 से अधिक फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं। शून्य फॉर्म-6 वाले मतदान केंद्रों की संख्या रांची में सबसे अधिक 217 है। इसके बाद दुमका में 38, देवघर में 35, साहिबगंज में 28, गढ़वा में 22 और गिरिडीह में 21 मतदान केंद्र शामिल हैं।
विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कांके (अ.जा.) में 133 मतदान केंद्रों पर एक भी फॉर्म-6 नहीं मिला है। इसके अलावा हटिया में 43, भवनाथपुर में 22, मांडर (अ.ज.जा.) में 21, शिकारीपाड़ा (अ.ज.जा.) में 20 और खिजरी (अ.ज.जा.) में 19 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां अब तक कोई फॉर्म-6 प्राप्त नहीं हुआ है। के. रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या पूरी करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि बीएलओ ‘होम-टू-रोल’ सत्यापन के दौरान घर-घर जाकर छूटे हुए पात्र युवाओं की पहचान करें। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अभियान चलाकर ECINET के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की जानकारी दी जाए। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 से भी अपने-अपने मतदान केंद्र क्षेत्रों में पात्र युवा भारतीय नागरिकों की पहचान करने और उन्हें फॉर्म-6 जमा करने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और 15 सितंबर की समय-सीमा के भीतर किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित नहीं रहने देने का निर्देश दिया है।

















