High court jharkhand

झारखंड हाईकोर्ट : JSSC-CGL के 99 कर्मियों को हटाने के आदेश पर लगाई रोक, सरकार और आयोग से 15 सितंबर तक मांगा जवाब

रांची: झारखंड हाईकोर्ट से JSSC-CGL (विज्ञापन संख्या 10/2023) के तहत नियुक्त कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर इन नियुक्त कर्मियों को पद से हटाए जाने के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने आकाश गौरव एवं अन्य 99 कर्मियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 सितंबर की तारीख तय की है।

सरकार और JSSC से मांगा जवाब

अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को सख्त निर्देश देते हुए 15 सितंबर तक अपना पक्ष और जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्य के पूर्व महाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन तथा अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार का यह आदेश अनुचित है, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाई जाए।

क्या है पूरा मामला?

उल्लेखनीय है कि CID जांच में मिले संदिग्ध तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें एजेंसी TDPL शामिल रही थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने का निर्णय लिया गया था।

इसी फैसले के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत:

22 परीक्षाएं पूरी तरह रद्द कर दी गईं।
6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित की गई।
17 परीक्षाएं जांच के दायरे में शामिल की गईं।

सरकार के इसी आदेश और अधिसूचना को चुनौती देते हुए नियुक्त कर्मियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अदालत ने फिलहाल रोक लगाकर कर्मियों को राहत दी है।

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