High Court:-झारखण्ड हाई कोर्ट ने हिंसा आरोपी इरफ़ान अंसारी की बेल याचिका को किया ख़ारिज
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Drishti Now Ranchi
राजधानी में बीते 10 जून 2022 को हुई हिंसा के आरोपी इरफान अंसारी उर्फ़ जुबेर आलम को बेल देने से झारखण्ड हाई कौर्ट ने इनकार कर दिया। मालूम हो आरोपी इरफान 25 जुलाई 2022 से है न्यायिक हिरासत में। इरफान उर्फ़ ने झारखंड हाईकोर्ट में नियमित ज़मानत के लिए याचिका दाखिल की थी। जिसपर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। जमानत अर्जी पर सरकार और आरोपी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
CBI कर रही हिंसा की जांच
बताया जा रहा है कि रांची में 10 जून 2022 को हिंसा हुई थी। जिसके बाद डेली मार्केट थाना में चार प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जिसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल इस केस की जांच CID कर रही है। रांची हिंसा से जुड़े केस में कई आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट से पहले ही बेल मिल चुकी है।