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इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल की सजा

इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल की सजा

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पाकिस्तान – पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में बड़ी सजा सुनाई गई है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में आयोजित विशेष अदालत ने दोनों को 17-17 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक पर लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामले का विवरण

यह मामला 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से प्राप्त महंगे तोहफों से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने एक कीमती बुल्गारी ज्वेलरी सेट (नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग और ईयररिंग्स सहित), जिसकी कीमत 75 मिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक थी, को तोशाखाना (सरकारी तोहफों का भंडार) में जमा नहीं किया और बहुत कम कीमत पर खरीद लिया। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा सुनाई, जो समवर्ती (एक साथ) चलेगी।

बुशरा बीबी को भी यही प्रावधान लागू किए गए। जुर्माने की राशि 10 मिलियन से 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये तक बताई जा रही है, जिसे न चुकाने पर अतिरिक्त सजा हो सकती है।यह तोशाखाना-1 मामले से अलग है, जिसमें पहले इमरान को 14 साल और बुशरा को 7 साल की सजा मिली थी, लेकिन अपील पर निलंबित हो गई।

अदालत की कार्यवाही और प्रतिक्रिया

विशेष जज शाहरुख अरजुमंद ने अदियाला जेल में ही फैसला सुनाया, जहां इमरान खान अगस्त 2023 से बंद हैं। PTI ने इसे “राजनीतिक बदला” करार दिया है। पार्टी के अनुसार, बचाव पक्ष की पूरी सुनवाई नहीं हुई और वकीलों को भी ठीक से मौका नहीं मिला। इमरान के वकीलों ने कहा कि वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे।इमरान खान पर कई अन्य मामले भी चल रहे हैं, जिनमें 9 मई 2023 की गिरफ्तारी से शुरू हुई कानूनी लड़ाई शामिल है। यह सजा उनकी राजनीतिक वापसी की राह में नई रुकावट पैदा कर सकती है।

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