45 साल से अधिक उम्र के ऊर्जा कर्मियों की छंटनी पर फिलहाल रोक, श्रमिक संघ की पहल के बाद कार्रवाई स्थगित

रांची: झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की पहल के बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के मानव दिवस कर्मियों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने इस निर्णय को श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण राहत बताते हुए कहा कि वर्षों से ऊर्जा विभाग में कार्यरत कर्मियों को केवल आयु के आधार पर हटाना न तो न्यायसंगत है और न ही वैधानिक।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!अजय राय ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, रांची के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार से मुलाकात कर एजेंसी द्वारा जारी नोटिस और टेंडर की तकनीकी व कानूनी विसंगतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को 45 वर्ष की आयु पार करने के आधार पर सेवा से हटाने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

बैठक के दौरान महाप्रबंधक ने JMD एजेंसी से तत्काल बातचीत कर विवादित नोटिस पर रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही पूरे मामले में निगम मुख्यालय से विधिक एवं प्रशासनिक राय लेने का आश्वासन भी दिया।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा केवल नई नियुक्तियों के लिए लागू है। पहले से कार्यरत मानव दिवस कर्मियों को 45 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सेवा से हटाने का कोई नियम राज्य सरकार या निगम द्वारा लागू नहीं किया गया है।
अजय राय ने सर्वोच्च न्यायालय के उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार मामले का हवाला देते हुए लंबे समय से कार्यरत कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए नीति बनाने की मांग की। इस पर महाप्रबंधक ने प्रस्ताव तैयार कर निगम मुख्यालय भेजने का आश्वासन दिया।
संघ के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ऊर्जा विकास श्रमिक संघ वर्षों से कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में फिर से इस तरह की कार्रवाई की गई तो संघ लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से व्यापक आंदोलन करेगा।
















