Municipal Corporation issues notices to six coaching institutes; warns of sealing if documents are not submitted within three days.

छह कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम का नोटिस, तीन दिन में दस्तावेज नहीं देने पर सीलिंग की चेतावनी

Municipal Corporation issues notices to six coaching institutes; warns of sealing if documents are not submitted within three days.
Municipal Corporation issues notices to six coaching institutes; warns of sealing if documents are not submitted within three days.

रांची: विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम ने शहर के छह कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थानों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नगर निगम की नगर निवेश शाखा ने 27 अगस्त 2026 को हरिओम टावर और ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में संचालित संस्थानों की जांच की। जांच के दौरान NEWTON TUTORIALS, SAMARTH ACADEMY, FIITJEE, SKY TECH AVIATION, MENTORS EDUSERV और BHANWAR RATHOD DESIGN STUDIO के खिलाफ नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस चस्पा किया गया।

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नगर निगम ने संस्थानों को नोटिस में बताई गई कमियों और त्रुटियों को दूर कर तीन दिनों के भीतर आवश्यक वैधानिक दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं होने पर संबंधित संस्थान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत की जाएगी।।नगर निगम के अनुसार, स्वीकृत व्यावसायिक भवनों में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए फायर एग्जिट, वैध फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है।

जांच के दौरान ली डिजायर कॉम्प्लेक्स स्थित SKYTECH AVIATION के प्रबंधन पर निगम की टीम के साथ दुर्व्यवहार और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की बात सामने आई। टीम ने स्वीकृत भवन प्लान, फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस समेत आवश्यक दस्तावेज मांगे, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बाद संस्थान के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया।

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नगर निगम ने सभी भवन संचालकों, संस्थानों और व्यवसायियों से जांच प्रक्रिया में सहयोग करने तथा मांगे जाने पर आवश्यक वैधानिक दस्तावेज जांच टीम के समक्ष प्रस्तुत करने की अपील की है। सरकारी कार्य में बाधा डालने या जांच में असहयोग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत नक्शे या वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित कोचिंग संस्थानों को तत्काल सील किया जा सकता है। आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग कर चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। नगर निगम का कहना है कि जांच अभियान का उद्देश्य किसी संस्थान को अनावश्यक रूप से परेशान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, सुरक्षित भवन और व्यवस्थित शहर के लिए निर्धारित नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है। यह जांच और कार्रवाई अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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