स्थानीय दैनिक अखबार बिरसा का गांडीव में प्रकाशित खबर का पुलिस (police)ने किया खंडन
किडनैप की खबर का किया खंडन Police ने किया खंडन
पीड़ित नाबालिक बालिका की तस्वीर को प्रकाशित करना जेजे एक्ट का उल्लंघन,प्रावधानों के तहत संबधित अखबार पर कानूनी कारवाई प्रारंभ: पुलिस अधीक्षक
स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर ’’गांव के दबंग ने पारा शिक्षिका की नाबालिग बेटी को कर रखा है किडनैप’’ के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा विस्तृत जाँच पड़ताल करने पर यह बात प्रकाश में आई है की नाबालिंग बेटी के अपहरण करने के संबंध में बड़कागांव थाना में दो काण्ड दर्ज किये गये हैं, जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त करण यादव को निरूद्ध कर बाल सम्प्रेक्षण गृह, हजारीबाग भेजा गया है एवं अपहृता का माननीय न्यायालय में धारा-164 द0प्र0सं0 के तहत माननीय न्यायालय में बयान दर्ज कराने के उपरांत पीड़िता द्वारा अपने माता-पिता के साथ घर जाने के अनुरोध पर उन्हें उनके माता-पिता के साथ जिम्मेनामा बनाकर सौंपा गया था।
उसके बाद पीड़िता पुनः घर से चली गई, इसके उपरांत पुनः पुलिस द्वारा बरामद कर माननीय न्यायालय एवं सी0डब्लू0सी0 (बाल कल्याण समिति) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो उनके द्वारा घर जाने से इनकार किया गया। जिसके बाद सी0डब्लू0सी0, के आदेशानुसार पीड़िता के बयानोपरांत उसे विधिवत दिनांक-31.03.22 को सुरक्षार्थ होप हाउस,धनबाद पहुँचाया गया। जिसके बाद पीड़िता के परिवार वालों के द्वारा अपने घर लाया गया था।
पुनः पीड़िता को अपहरण करने के आरोप में बड़कागाँव थाना में काण्ड दर्ज कराया गया है, जिसमें अपहृता को बरामद कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सी0डब्लू0सी0 में बयान दर्ज कराकर दिनांक-27.08.22 को बाल स्वधार गृह, कल्लु चौक, मंडई, लोहसिंघना थाना, हजारीबाग भेजा गया था। जहां से दिनांक 21.11.2022 को पीड़िता अन्य 6 लड़कियों के साथ भाग गई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जाँच की जा रही है।
अब तक 2 लड़कियों को लोहसिंघना पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है।
*पुलिस अधीक्षक चोथे मनोज रतन ने बताया कि जेजे एक्ट (जूविनाइल जस्टिस एक्ट) के तहत किसी भी पीड़ित नाबालिग बालिका की तस्वीर अखबार में छापना जेजे एक्ट का उल्लंघन है। इस एक्ट में निहित कानूनी प्रावधानों के तहत् संबंधित अखबार पर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।*