रांची जिला प्रशासन का त्योहारों में खाद्य सुरक्षा पर सख्त रुख: मिलावट और अस्वच्छता पर होगी कड़ी कार्रवाई
रांची : आगामी दुर्गापूजा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छता और हानिकारक रसायनों का उपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!त्योहारों में बढ़ती मांग पर विशेष निगरानी
उपायुक्त ने कहा कि त्योहारों के दौरान मिठाई, दूध, खोवा, पनीर, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स की खपत में वृद्धि होती है। इस दौरान कुछ कारोबारी भीड़ और मांग का फायदा उठाकर मिलावट और अस्वच्छता का सहारा ले सकते हैं। ऐसे कारोबारियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि खाद्य सुरक्षा से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जारी किए गए प्रमुख दिशा-निर्देश
जिला प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
1. वैध लाइसेंस अनिवार्य : सभी खाद्य कारोबारियों को FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना और इसे अपने प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर कार्रवाई होगी।
2. मिलावट पर सख्ती : दूध, खोवा, पनीर, तेल, घी, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स में मिलावट पाए जाने पर नमूने जब्त किए जाएंगे, सामग्री नष्ट की जाएगी और मुकदमा दर्ज होगा।
3. रसायनों पर पूर्ण प्रतिबंध : औद्योगिक रंग, अखाद्य रंग, डिटर्जेंट, यूरिया या अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों को जेल और जुर्माने की सजा भुगतनी होगी।
4. स्वच्छता का पालन : होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों और स्ट्रीट फूड वेंडरों को रसोई, बर्तनों और खाद्य सामग्री को साफ रखना होगा। गंदगी पाए जाने पर प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई होगी।
5. कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण : सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य है।
6. गिफ्ट पैक में पारदर्शिता : मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक पर सभी सामग्रियों की सूची अंकित करना जरूरी होगा।
7. स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर नजर : मेले और सड़क किनारे अस्थाई दुकान लगाने वाले विक्रेताओं को भी वैध लाइसेंस लेना और खाद्य सामग्री को ढककर रखना अनिवार्य है।
उपायुक्त का संदेश
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा, “त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। सभी कारोबारी नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।”
रांची जिला प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय लाइसेंस और स्वच्छता की जांच करें और किसी भी अनियमितता की शिकायत तुरंत प्रशासन से करें।

















