जलाशय मामले (Reservoir)में हाईकोर्ट ने पांच महीने में हुए काम की मांगी जानकारी
जलाशय
(Reservoir)
मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम और नगर विकास विभाग को कहा कि जलाशय और डैम से अतिक्रमण हटाने के मामले में कितना कार्य हुआ इसकी जानकारी दें. सिंतबर में विभाग और नगर निगम ने छह महीने का समय मांगा था. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सिंतबर से लेकर अब तक पांच महीने हो गये है. एक महीना शेष है. ऐसे में कोर्ट को काम की पूरी जानकारी दें. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की गयी है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में हुई. वहीं, मामले में अधिवक्ता खुशबू कटारूका, पीयुश कृष्णा चौधरी समेत अन्य ने दलील पेश की.
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पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग पर नाराजगी व्यक्त की थी. इस दौरान कोर्ट ने नगर निगम से तीस साल पहले राज्य में अवस्थित तालाबों और डैमों की जानकारी मांगी गयी थी. पिछले दिनों हुई सुनवाई में नगर निगम ने इंफोर्समेंट अधिकारी नियुक्ति की जानकारी भी कोर्ट मे पेश की थी. वहीं, नगर निगम की ओर से राजधानी के कुछ डैम क्षेत्रों में अतिक्रमण किये लोगों को चिन्हित करने की जानकारी दी थी. साथ ही निगम ने कोर्ट से समय भी मांगा था.

















